जानलेवा हमले के आरोपित को दो वर्ष की सजा

Updated at : 02 Jun 2017 5:04 AM (IST)
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जानलेवा हमले के आरोपित को दो वर्ष की सजा

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला संदेह का लाभ देते सात को न्यायालय ने किया रिहा सजा पानेवालों को दो हजार रुपये देना होगा जुर्माना गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने जमीन संबंधी विवाद में मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में बोतिस यादव को दो वर्ष का सश्रम […]

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तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

संदेह का लाभ देते सात को न्यायालय ने किया रिहा
सजा पानेवालों को दो हजार रुपये देना होगा जुर्माना
गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने जमीन संबंधी विवाद में मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में बोतिस यादव को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपित को दो हजार का जुर्माना भरने वरना दो माह का अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया है. सजावार आरोपित बोतिश यादव मेहरमा थाना के बरैयाचक का रहनेवाला है. 21 जनवरी 1996 को नौ बजे तेतरिया से कजरैल जाने के क्रम में बंसभीट्ठा के पास कुलदीप यादव पर जानलेवा हमला किया था. कुलदीप यादव के लिखित बयान पर मेहरमा थाना में मामला दर्ज किया गया था.
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में सात गवाहों का परीक्षण कराया गया. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया. वहीं संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने सात आरोपितों को रिहा कर दिया है. इसमें बद्री यादव,ब्रह्म यादव, रामदेव यादव, शिवा यादव, चमरू यादव, विजय यादव, मुमेश्वर यादव के नाम शामिल है. न्यायालय ने बोतिस यादव को 5 हजार के दो मुचलके पर औपबंधित जमानत भी दिया है.
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