दहेज प्रताड़ना मामले में पति की जमानत खारिज

Published at :05 Feb 2017 4:57 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना मामले में पति की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने शनिवार को दहेज प्रताड़ना मामले में जेल में बंद अबुल कलाम शाह की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी. पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के मधुकुपी निवासी अबुल कलाम शाह के विरुद्ध उसकी पत्नी शाहनना ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने शनिवार को दहेज प्रताड़ना मामले में जेल में बंद अबुल कलाम शाह की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी. पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के मधुकुपी निवासी अबुल कलाम शाह के विरुद्ध उसकी पत्नी शाहनना ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि शाहनना बीवी की शादी अबुल कलाम शाह से मई 2015 में हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति सहित ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे. इसको लेकर पंचायती भी शाहनना के मायके वालों ने की. पंचायती में बात नहीं बनी. उल्टे शाहनना बीबी के मायके वालों के साथ अबुल कलाम शाह एवं उसके परिवार वालों ने मारपीट की. पुलिस दवाब के कारण अबुल कलाम शाह ने 25 नवंबर 2016 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.

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