गोड्डा : मेहरमा प्रखंड के कीर्तिधवला पैक्स कुमरडोय के अध्यक्ष रूद्र प्रताप सिंह एवं सचिव दिलीप कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज उमा शंकर प्रसाद सिंह ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी. दोनों के विरुद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी अमर भूषण ने मेहरमा थाना में सरकारी राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि जिले में धान के अधिप्राप्ति के लिए 37 पैक्स को 7. 25 करोड़ रुपये आवंटन किया था. पैक्स द्वारा कुल 4. 75 कराेड़ रुपये की धान की अधिप्राप्ति की गयी. 2.50 करोड़ रुपये पैक्स में रह गया. इसी क्रम में कीर्तिधवला पैक्स कुमरडोय में भी धान की अधिप्राप्ति के पश्चात 13,59, 522 रुपये बचा रहा. शेष राशि जेएसएफसी साहिबगंज में जमा करने के लिए स्मारित भी कीर्तिधवला पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव को किया गया था.
बावजूद राशि जमा नहीं की गयी. इस कारण सरकारी राशि के गबन का मामला दायर हुआ. दर्ज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन दिया गया था.