गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चावल सहित ट्रक को लूट मामले के आरोपित को मन्नु शर्मा की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी है. मन्नु पर रामगढ़ के पास सात अप्रैल को चावल सहित ट्रक लूटने का आरोप है.
इस मामले में ट्रक चालक रवींद्र कुमार पांडेय ने पोड़ैयाहाट थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 41/16 दर्ज कराया है. चालक रवींद्र ने बताया कि वह बोलपुर पश्चिम बंगला से ट्रक संख्या बीआर 10 जीए 3136 में एक हजार पैकेट चावल लेकर आ रहा था. इसी दौरान रामगढ के आगे एक बोलेरो ने ट्रक काे ओवरटेक कर रोक लिया. पिस्तौल का भय दिखाते हुये ट्रक चालक व खलासी को सिजुआ जंगल में पेड़ से बांध दिया.
दोनों के पास से पैसा व मोबाइल भी छिन लिया. इस मामले के पुलिसिया अनुसंधान में अन्नु शर्मा का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में एक अन्य आरोपित रंजीत शर्मा भी जेल में बंद है. इसकी जमानत अरजी सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज कर दिया है.