हत्यारोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज

Published at :29 Apr 2015 7:16 AM (IST)
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हत्यारोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के सिंह ने हत्या के आरोप में जेल में बंद पलटन उर्फ नित्यानंद यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. नित्यानंद यादव ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ गांव के ही विनय यादव की हत्या उस समय कर दी थी जब वह दूध बेचने गोड्डा […]

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गोड्डा : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के सिंह ने हत्या के आरोप में जेल में बंद पलटन उर्फ नित्यानंद यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. नित्यानंद यादव ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ गांव के ही विनय यादव की हत्या उस समय कर दी थी जब वह दूध बेचने गोड्डा बाजार जा रहा था.
नगर थाना में मृतक के पिता दिवाकर यादव के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दर्ज मुकदमा के अनुसार एक फरवरी 2014 को विनय यादव दूध बेचने के लिए अमरपुर से गोड्डा की बात कह कर निकला था.
वापस नहीं लौटने पर सूचक के घर वालों ने पता लगाया तो पता चला कि वह दूध बेचने बाजार पहुंचा ही नहीं. गांव के ही नित्यानंद यादव, उमेश यादव, महेश यादव, प्रमोद यादव सहित आठ पर नामजद अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
विनय यादव का शव हरना नदी में मिलने पर बाद में हत्या की धाराएं जोड़ी गयी. हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है. मामले के अन्य सह आरोपितों की पूर्व में इसी न्यायालय से जमानत खारिज की जा चुकी है.
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