-न्यायालय के आदेश पर थाना में प्राथमिकी दर्ज -पुलिस जुटी अनुसंधान मेंकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा संुदरपहाड़ी प्रखंड के बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार पर सुंदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी संख्या 25/15 के अनुसार बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार पर जाति सूचक गाली देकर एक आदिवासी महिला को अपमानित करने का आरोप है. आदिवासी महिला इंडिया अनहर्ड संस्था में सामाजिक सेवा का कार्य करती है. प्राथमिकी के अनुसार 27-02-15 को करीब 2:30 बजे बीपीएल एवं इंदिरा आवास के लाभुकों की समस्याओं को लेकर सूचिका मेरी निशा हांसदा बीडीओ के कार्यालय पहंुची थी. समस्या का समाधान करने के बजाय सूचिका को बीडीओ ने जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया. साथ ही बिचौलिया एवं दलाल भी कहने का भी आरोप है. निराश होकर सूचिका मेरी निशा हांसदा ने थाना जाकर शिकायत की. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए उन्होंने सीजेएम के न्यायालय में बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया. दो मार्च 2015 को दर्ज परिवाद संख्या 142/15 को न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने थाना भेजा गया था. न्यायालय के आदेश पर संुदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी गयी है.
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ओके::फ्लैग-महिला को जाति सूचक गाली देकर अपमानित करने का आरोप
-न्यायालय के आदेश पर थाना में प्राथमिकी दर्ज -पुलिस जुटी अनुसंधान मेंकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा संुदरपहाड़ी प्रखंड के बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार पर सुंदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी संख्या 25/15 के अनुसार बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार पर जाति सूचक गाली देकर एक आदिवासी महिला को अपमानित करने का आरोप है. आदिवासी महिला इंडिया […]
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