13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या व नाबालिग के अपहरण के दो आरोपितों की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने गुरुवार को दो मामलों में दो आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बसंतराय थाना कांड संख्या 6/15 के नामजद आरोपित डेरमा के गौरी साह गांव के ही सुरेंद्र यादव की हत्या में जेल में बंद हैं. 22 फरवरी 2015 को सुरेंद्र यादव […]

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने गुरुवार को दो मामलों में दो आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बसंतराय थाना कांड संख्या 6/15 के नामजद आरोपित डेरमा के गौरी साह गांव के ही सुरेंद्र यादव की हत्या में जेल में बंद हैं. 22 फरवरी 2015 को सुरेंद्र यादव की हत्या हो गयी थी तथा लाश गांव के ही बहियार में फेंका मिला था.

23 फरवरी को मृतक के पिता बिंदेश्वरी यादव ने गौरी साह, बबलू साह एवं आलमगीर पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपित गौरी साह ने सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया. वहीं जमानत आवेदन संख्या 312/17 के आरोपित गुलशन कुमार झा को भी न्यायालय ने जमानत नहीं दी.

दुबराजपुर गांव निवासी गुलशन कुमार झा नाबालिग के अपहरण में आरोपित हैं. नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 139/17 के अनुसंधानक ने गुलशन को गिरफ्तार कर न्यायालय आदेश से जेल भेजा था. निम्न न्यायालय से जमानत नहीं मिलने के पश्चात उसने सत्र न्यायालय में जमानत दाखिल किया था, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात
खारिज कर .
दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को मिली पांच वर्ष की सश्रम सजा

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें