हत्या व नाबालिग के अपहरण के दो आरोपितों की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने गुरुवार को दो मामलों में दो आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बसंतराय थाना कांड संख्या 6/15 के नामजद आरोपित डेरमा के गौरी साह गांव के ही सुरेंद्र यादव की हत्या में जेल में बंद हैं. 22 फरवरी 2015 को सुरेंद्र यादव […]
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने गुरुवार को दो मामलों में दो आरोपितों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बसंतराय थाना कांड संख्या 6/15 के नामजद आरोपित डेरमा के गौरी साह गांव के ही सुरेंद्र यादव की हत्या में जेल में बंद हैं. 22 फरवरी 2015 को सुरेंद्र यादव की हत्या हो गयी थी तथा लाश गांव के ही बहियार में फेंका मिला था.
23 फरवरी को मृतक के पिता बिंदेश्वरी यादव ने गौरी साह, बबलू साह एवं आलमगीर पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपित गौरी साह ने सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया. वहीं जमानत आवेदन संख्या 312/17 के आरोपित गुलशन कुमार झा को भी न्यायालय ने जमानत नहीं दी.
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