पत्नीहंता को आठ वर्ष का साधारण कारावास

Updated at : 16 Sep 2017 4:16 AM (IST)
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पत्नीहंता को आठ वर्ष का साधारण कारावास

गोड्डा कोर्ट : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद मनोज कुमार यादव को अपनी पत्नी को हत्या के लिए प्रेरित करने के में शामिल होने का दोषी पाकर आठ वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने सजावार को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं […]

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गोड्डा कोर्ट : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद मनोज कुमार यादव को अपनी पत्नी को हत्या के लिए प्रेरित करने के में शामिल होने का दोषी पाकर आठ वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने सजावार को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं दहेज प्रताड़ना के लिए भी न्यायालय ने दो वर्ष साधारण सजा आरोपित को सुनाते हुए तीन हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया. इस धारा में भी हुए जुर्माने को नहीं भरने पर तीन माह अलग से सजा भुगतने का निर्णय न्यायालय ने सुनाया है.

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा जेल में बितायी अवधि को भी सजा में जोड़ा जायेगा. आरोपित मनोज कुमार यादव कौड़ी बहियार को रहने वाला है तथा नगर थाना में आरोपित के साले अनिल यादव के बयान पर प्राथमिकी संख्या 174/09 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृतका झुनझुन देवी के साथ सजावार मनोज की शादी हुई थी.

जिससे उसे 13 माह की एक बच्ची राखी कुमारी थी. विवाह के कुछ वर्ष पश्चात मनोज कुमार अपनी पत्नी झुनझुन को दहेज लाने को लेकर बराबर मारपीट व प्रताड़ित करते रहता था. रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल की भी मांग अपने ससुराल वालों से कराता था. 13.06.2009 को मोबाइल पर सूचना मिली कि उसकी बहन झुनझुन को जला कर मार दिया गया है. सदर अस्पताल गोड्डा आने पर उसने अपनी बहन को मृत अवस्था में पाया. आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात मुकदमा सत्रवाद 216/09 में तब्दील हुआ. न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 14 गवाहों की गवाही के आधार पर अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजावार अभियुक्त मनोज कुमार यादव को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया.

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