अपहरण के आरोपित को सात वर्ष की सजा

Updated at : 12 Aug 2017 5:31 AM (IST)
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अपहरण के आरोपित को सात वर्ष की सजा

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला सूचक शारदा पासवान के पुत्र का 2007 में हुआ था अपहरण गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने अपहरण के आरोपित भोजल पासवान को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपित को पांच हजार […]

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तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

सूचक शारदा पासवान के पुत्र का 2007 में हुआ था अपहरण
गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने अपहरण के आरोपित भोजल पासवान को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपित को पांच हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर चार माह अतिरिक्त सजा आरोपी को काटनी होगी. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपित आनंदी पासवान, राजेंद्र पासवान एवं जीतेंद्र पासवान को रिहा कर दिया. सजावार भोजल पासवान किरतनिया भिरजा चौकी साहेबगंज का रहनेवाला है. आरोपित पर मुकदमा के सूचक शारदा पासवान पहाड़पुर सीमानपुर थाना मेहरमा के पुत्र चुनचून कुमार के आरोप सही साबित हुए.
चुनचून कुमार 28.05.07 की सुबह गांव के बगीचा की तरफ शौच करने गया था. एक अज्ञात व्यक्ति ने उससे पेड़ पर चढ़कर दतवन तोड़ने का अनुरोध किया था. जैसे ही चुनचून दतवन तोड़ने पेड़ पर चढ़ा उस अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल से किसी अज्ञात को बुलाया तथा बाइक से अपहरण कर चलता बना. मेहरमा थाना में दर्ज कांड संख्या 93/07 में आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात मुकदमा सत्र न्यायालय में विचारण के लिए आया. न्यायालय में कुल छह गवाहों की गवाही के पश्चात उक्त निर्णय पारित किया गया. सरकार का पक्ष एपीपी चिंतामणि झा ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार राणा ने बहस किया था.
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