आरोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज
Updated at : 08 Aug 2017 3:55 AM (IST)
विज्ञापन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला महिला के साथ दुष्कर्म करने का किया था प्रयास चिल्लाने पर ससुर पर किया जानलेवा हमला गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने जेल में बंद पप्पू पासवान की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया. आरोपित पप्पू पासवान सदर प्रखंड के रमला गांव का […]
विज्ञापन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
महिला के साथ दुष्कर्म करने का किया था प्रयास
चिल्लाने पर ससुर पर किया जानलेवा हमला
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने जेल में बंद पप्पू पासवान की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया. आरोपित पप्पू पासवान सदर प्रखंड के रमला गांव का रहनेवाला है. उसके विरुद्ध गांव की एक महिला ने मुफस्सिल थाना में नामजद प्राथमिकी संख्या 81/17 दर्ज करायी थी. इसमें बताया है कि 19 मई 2017 को महिला अपने छत पर सोयी थी तथा उसका ससुर नीचे आंगन में खाट पर सोया था. आधी रात को आरोपित पासवान ने दबी पांव महिला के घर में प्रवेश कर छत पर चढ़ गया
तथा महिला के साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करने लगा. चिल्लाने पर महिला के ससुर आवाज सुन कर छत पर पहुंचे तो आरोपित ने भागने के क्रम में दबिया से प्रहार कर दिया. आरोपित ने चार जुलाई को सीजेएम के न्यायालय में आत्म समर्पण किया था. निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पप्पू पासवान ने सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




