खुले में शौच गये तो भरना होगा 50 रुपये जुर्माना
Updated at : 17 Jun 2017 12:24 PM (IST)
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गोड्डा : सरकार ने गोड्डा नगर पंचायत इलाके को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित कर दिया है. साथ ही घोषणा भी किया है कि अब अगर इस इलाके में लोग खुले में शौच जाते हुए पकड़े गये तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. इस जुर्माने की राशि 50 रुपये निर्धारित की गयी है. इसके […]
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गोड्डा : सरकार ने गोड्डा नगर पंचायत इलाके को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित कर दिया है. साथ ही घोषणा भी किया है कि अब अगर इस इलाके में लोग खुले में शौच जाते हुए पकड़े गये तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. इस जुर्माने की राशि 50 रुपये निर्धारित की गयी है. इसके एवज में नगर पंचायत बजायप्ते एक रसीद भी देगी. इसको लेकर शहर में जागरुकता अभियान भी चलाया गया.
शुक्रवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी सहित नपं कर्मियों द्वारा जागरुकता अभियान चलाया गया. शहर के बोर्ड स्कूल व अन्य सरकारी स्कूलों में जाकर भी बच्चों व शिक्षकों को इसकी जानकारी दीगयी. साथ ही यह भी कहा कि वे अपने सहयोगियों व साथियों के बीच जागरुकता फैलायें.
सुबह-सुबह घूमेंगे नपं के कर्मी
सरकार के आदेश के बाद अब नगर पंचायत के कर्मी सुबह सुबह खुले में शौच करने वालों को ढूंढेंगे. ऑन द स्पॉट उनसे जुर्माना लेकर रसीद थमायी जायेगी. साथ ही अलर्ट भी किया जायेगा कि वे खुद भी खुले में शौच ना जायें और दूसरों को भी नहीं जानें दे.
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