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शराब दुकान बंद करने की उठने लगी आवाज
नाराजगी. मंदिर-स्कूल से सटे इलाके में शराब की दुकान खुलने से लोगों में रोष सड़क हादसों को रोकने के मकसद से सर्वोच्च न्यायालय का एनएच पर शराब की दुकान को प्रतिबंधित करने के आदेश पर सख्ती से अमल शुरू हो गया. कई मामलों में निर्देश की गलत व्याख्या या अनदेखी से समस्याएं पैदा हो रही […]
नाराजगी. मंदिर-स्कूल से सटे इलाके में शराब की दुकान खुलने से लोगों में रोष
सड़क हादसों को रोकने के मकसद से सर्वोच्च न्यायालय का एनएच पर शराब की दुकान को प्रतिबंधित करने के आदेश पर सख्ती से अमल शुरू हो गया. कई मामलों में निर्देश की गलत व्याख्या या अनदेखी से समस्याएं पैदा हो रही हैं. गिरिडीह की जनता रिहायशी इलाकों में शराब की ऑन शॉप खुलने से नाराज हो आंदोलन के मूड में है.
गिरिडीह : मुफस्सिल थाना इलाके के महेशलुंडी-पपरवाटांड़ मुख्य मार्ग पर लाइसेंसी शराब की ऑन शॉप (कंपोजिट) खुलने से महेशलुंडी समेत आसपास के लोगों में रोष व्याप्त है. दुकान पपरवाटांड़ शिव मंदिर से सटे हुए इलाके में खुलने और दुकान में शराब परोसे जाने से भी लोगों में नाराजगी है. शराब की दुकान से उमवि बेलाटांड़ की दूरी भी 100 मीटर से कम है.सर्वाधिक नाराजगी ग्रामीण महिलाओं और स्कूली छात्राओं में देखी जा रही है.
जमावड़े से होती है परेशानी : लोगों का कहना है कि पपरवाटांड़ में पूर्व से ही शराब की दुकान है. दुकान गिरिडीह-डुमरी मुख्य मार्ग के किनारे थी. इससे लोगों को परेशानी नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एनएच व एसएच से 500 मीटर की दूरी तक की शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया तो उक्त दुकान को पपरवाटांड़ से महेशलुंडी गांव की मुख्य सड़क के किनारे खोल दिया गया. शराब की दुकान खुलने व दुकान में पिलाने की व्यवस्था होने से सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. नतीजतन शिव मंदिर जानेवाली महिलाओं, स्कूल व कोचिंग जानेवाली लङकियों को परेशानी होती है.
शराब के खिलाफ महिलाओं ने भी गांवों में खोल रखा है मोरचा
िजला के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ माेरचा खोल रखा है. पिछले दिनों बिरनी, बगोदर गावां आदि इलाकों में महिलाओं ने जुलूस निकालकर शराब बेचने और पीने वालाें को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. साथ ही पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.
दुकान बंद नहीं हुई तो होगा आंदोलन : पंसस
महेशलुंडी की पंचायत समिति सदस्य दीप्ति कुमारी ने कहा कि मंदिर से सट कर शराब की दुकान खोले जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी है. दुकान जिस मार्ग पर स्थित है वह इलाका महेशलुंडी का मुख्य मार्ग है. इस मार्ग पर सुबह और शाम गांव के साथ-साथ सीसीएल कॉलोनी की महिलाएं टहलने निकलती हैं. शाम के वक्त छात्राएं कोचिंग सेंटर से पढ़ कर वापस लौटती हैं. शिव मंदिर व उमवि बेलाटांड़ से दुकान की दूरी 100 मीटर भी नहीं है. ऐसे में इस दुकान को गांव से दूर ले जाना होगा, अन्यथा स्थानीय महिलाएं आंदोलन को बाध्य होंगी.
पूरे मामले की होगी जांच : अधीक्षक
उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि मंदिर परिसर से 100 मीटर के दायरे में शराब की ऑन शॉप नहीं खोली जा सकती. रही बात एनएच या एसएच से 500 मीटर की दूरी का तो यह नियम 20 हजार से अधिक की आबादी पर लागू होता है. कम आबादी वाले क्षेत्र में दूरी 220 मीटर तय की गयी है. लोगों की शिकायत और परेशानी है तो इसे गंभीरता से जांचा जायेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
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