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दहेज हत्या में पति को नौ वर्ष की सजा

मामला डुमरी थाना क्षेत्र के खुद्दीसार गांव का 18 अक्तूबर 2000 को हुई थी घटना साक्ष्य छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था शव गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी पाते हुए धारा 304बी के तहत बुधवार को नौ […]

मामला डुमरी थाना क्षेत्र के खुद्दीसार गांव का
18 अक्तूबर 2000 को हुई थी घटना
साक्ष्य छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था शव
गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी पाते हुए धारा 304बी के तहत बुधवार को नौ वर्ष की सजा सुनायी है.
साथ ही अदालत ने धारा 498ए के तहत दो वर्ष की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना कीरकम नहीं देने पर दो माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला डुमरी थाना अंतर्गत खुद्दीसार गांव का है. 18 अक्तूबर 2000 को खुद्दीसार गांव में नागेश्वरी देवी की हत्या कर दी गयी थी और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके शव को कुआं में डाल दिया गया था. घटना के बाद मृतका के पिता तोतो महतो के आवेदन पर डुमरी थाना में कांड संख्या 63/2000 के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. भुक्तभोगी ने कहा था कि उसने अपनी बेटी नागेश्वरी की शादी जीतन महतो के साथ करायी थी.
शादी के बाद से नागेश्वरी को 25 हजार रुपये नकद नैहर से मांग कर लाने के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे. इसी दौरान उसकी बेटी की हत्या कर दी गयी. सूचना मिलने पर वह खुद्दीसार पहुंचा तो देखा कि कुआं के बगल में खाट पर उसकी बेटी का शव पड़ा है. पता चला कि उसकी हत्या ससुराल वालों ने पैसा नहीं देने के कारण कर दी है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. सत्रवाद संख्या 289/03 में विचारण के बाद अदालत ने जीतन महतो को धारा 304बी, 498ए में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता बालगोविंद साहू ने बहस की. फैसला सुनाये जाने के बाद वरीय अधिवक्ता श्री साहू ने कहा कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे.

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