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हत्या के प्रयास मामले में एक को पांच वर्ष की सजा
अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी किया, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहन पंडित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी किया है. […]
अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी किया, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहन पंडित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिहोडीह का है. 11.05.2004 को सिहोडीह में बकरी को मारने के सवाल पर दो पक्षों में झड़प हो गयी थी. इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था. सूचक सिहोडीह निवासी जीतन पंडित के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 134/4 धारा 341, 323, 307/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था. जीतन पंडित ने पुलिस को दिये बयान में कहा कि उसकी बकरी घर के पुराने आंगन से बाहर निकल रही थी.
इसी दौरान चिरंजीवी पंडित ने उसकी बकरी को पकड़ लिया और बकरी का दो पैर तोड़ दिया. 12.05.2004 को जब वह चिरंजीवी से पूछने के लिए अपने भाई के साथ उसके घर पहुंचा तो उसने बकरी को नहीं मारने की बात कही. इसी बीच उसका भाई गोविंद पंडित वहां बीच बचाव करने पहुंचा तो विजय पंडित व शांति देवी चाकू व लाठी लेकर आ धमके. मोहन पंडित ने अपने भाई विजय पंडित से चाकू छीन लिया और जीतन पंडित पर वार दिया.
साथ ही शांति देवी ने जीतन के भाई अशोक पंडित के साथ मारपीट की. हो-हल्ला होने पर स्थानीय लोग जुटे और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की. अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह का परीक्षण कराया गया. मामले में अदालत ने मोहन पंडित को दोषी पाया और पांच वर्ष की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की.
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