दहेज हत्याकांड में सात वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2016 7:23 AM
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गिरिडीह. गिरिडीह की एक अदालत ने दहेज हत्याकांड में बिरनी थाना अंतर्गत सरंडा निवासी मुनीलाल पासवान पिता मथुरा पासवान को भादवि की धारा 304बी में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है. मामला 09.12.2010 का है. सूचक मुफस्सिल थाना अंतर्गत भंडारीडीह 28 नवंबर निवासी तालो पासवान ने बिरनी थाना पुलिस को दिये आवेदन […]
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गिरिडीह. गिरिडीह की एक अदालत ने दहेज हत्याकांड में बिरनी थाना अंतर्गत सरंडा निवासी मुनीलाल पासवान पिता मथुरा पासवान को भादवि की धारा 304बी में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है. मामला 09.12.2010 का है.
सूचक मुफस्सिल थाना अंतर्गत भंडारीडीह 28 नवंबर निवासी तालो पासवान ने बिरनी थाना पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि दहेज को लेकर उसके दामाद मुनीलाल पासवान ने उसकी बेटी सुनीता देवी को जहर खिला कर मार डाला है. मामले को लेकर सूचक के बयान पर बिरनी थाना में कांड संख्या 158/10 भादवि की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह का बयान परीक्षण हुआ. सत्रवाद संख्या 153/11 में अदालत ने सरंडा निवासी मुनीलाल पासवान पिता मथुरा पासवान को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र देव ने कहा कि वे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
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