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दहेज हत्याकांड में तीन दोषी

गिरिडीह : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने दहेज हत्याकांड में पति, सास व ससुर को दोषी पाया है. सजा पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी. मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत भुचरोबाद का है. 22.11.2013 को दहेज के लिए पिंकी देवी नामक महिला की हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद […]

गिरिडीह : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने दहेज हत्याकांड में पति, सास व ससुर को दोषी पाया है. सजा पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी. मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत भुचरोबाद का है. 22.11.2013 को दहेज के लिए पिंकी देवी नामक महिला की हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद हीरोडीह थाना में कांड संख्या 89/13 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
मामले में पिंकी देवी की मां रूपिया देवी ने मृतका के पति राजू शर्मा, सास कौशल्या देवी व ससुर उत्तम बढ़ई को नामजद अभियुक्त बनाया. पुलिस ने रूपिया देवी के आवेदन पर कांड संख्या 302 व 498 ए के तहतमामला दर्ज किया. मां ने बताया कि नौ वर्ष पूर्व वह अपनी बेटी की शादी राजू शर्मा से की थी. शादी के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे. इसी दौरान ससुराल वालों ने उसकी बेटी को मार दिया. सत्रवाद संख्या 153/14 में अदालत ने पति राजू शर्मा, सास कौशल्या देवी व ससुर उत्तम बढ़ई को दोषी पाया है.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेश उपाध्याय व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन सिंह ने बहस की.

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