24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या में चार को उम्रकैद

पांच-पांच हजार का जुर्माना जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी पाते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने चारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना […]

पांच-पांच हजार का जुर्माना
जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी पाते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने चारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांधीनगर बनियाडीह का है.
21.10.2011 को गांधीनगर बनियाडीह में घरकुंडा बनाने को लेकर गणेश कोल को दयवंती देवी, बितलू कोल, बड़कू कोल व छोटकू कोल ने घेर कर लाठी-डंडा से मारकर घायल कर दिया और सिर पर पत्थर पटककर बेहोश कर दिया था. इसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. सूचक आशा देवी के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 270/11 के तहत मामला दर्ज किया गया था. गणेश कोल की पत्नी आशा देवी (25 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि उसके पति बच्चे के लिए घरकुंडा बना रहे थे. तभी उसकी बहन दयवंती देवी, भांजा बितलू कोल, बड़कू कोल व छोटकू कोल ने ऐसा करने से मना किया.
बात बढ़ने पर चारों ने उसके पति को लाठी-डंडा से मारकर घायल कर दिया. मामले में सूचक की तरफ से आठ गवाह प्रस्तुत किये गये. अदालत ने सत्रवाद संख्या 18/12 व भादवि की धारा 302/34 में दयवंती देवी, बितलू कोल, बङकू कोल व छोटकू कोल को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एडिशनल पीपी महेंद्र देव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुन्नूकांत ने बहस की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें