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बगोदर के चौकीदार की हत्या में 18 दोषी करार

सजा के बिंदु पर फैसला 20 को गिरिडीह : बगोदर थाना अंतर्गत खरखरो में चौकीदार मुसलिम अंसारी की हत्या के आरोप में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने 18 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सजा 20 जनवरी को सुनायी जायेगी. घटना 19.06.2011 की है. खादिम अंसारी ने बगोदर थाना पुलिस […]

सजा के बिंदु पर फैसला 20 को

गिरिडीह : बगोदर थाना अंतर्गत खरखरो में चौकीदार मुसलिम अंसारी की हत्या के आरोप में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने 18 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सजा 20 जनवरी को सुनायी जायेगी.

घटना 19.06.2011 की है. खादिम अंसारी ने बगोदर थाना पुलिस को सूचना दी थी कि अलाउद्दीन अंसारी, युनूस अंसारी, शेखावत अंसारी, कुदरत अंसारी, तौफिक अंसारी, हसमत अंसारी, खुर्शीद अंसारी, सिद्दीकी अंसारी, मुख्तार अंसारी, कलीम अंसारी, तैय्यब अंसारी, सबदर अंसारी, हलधर अंसारी, खुशबुद्दीन अंसारी, जोहार अंसारी, जब्बार अंसारी, मिन्हाज अंसारी, आलम अंसारी आदि ने मिल कर मुसलिम अंसारी को भाला, फरसा व लाठी से मार कर हत्या कर दी थी.

पूर्व में मुसलिम समाज के दो गुटों के बीच विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था. इस मामले में सूचक के आवेदन पर बगोदर थाना में कांड संख्या 134/11 भादवि की धारा 147, 148, 149, 323, 302 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. मामले के बाद न्यायालय में 12 गवाह प्रस्तुत किये गये.

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमुद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम शंकर सहाय, मंसूर अंसारी, मनोरंजन प्रसाद, मो असलम अंसारी व दशरथ प्रसाद ने बहस की. इस मामले में जिला जज प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने 18 लोगों को दोषी करार दिया है.

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