झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में दायर याचिका पर अंतरिम राहत
गिरिडीह : नगर पर्षद उपाध्यक्ष राकेश मोदी के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट की डबल बेंच ने नप उपाध्यक्ष को अंतरिम राहत दी है. डबल बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. यह जानकारी वादी राकेश मोदी के अधिवक्ता महेश्वरनाथ सहाय उर्फ नन्हे ने दी. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसे डबल बेंच में चुनौती दी गयी. डबल बेंच की ओर से जारी आदेश में नप उपाध्यक्ष राकेश मोदी को अंतरिम राहत मिली है. अब वे नप के उपाध्यक्ष बने रहेंगे. हाइकोर्ट ने पुन: सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि मुकर्रर की है. इस बीच प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट करने का भी आदेश दिया गया है.
श्री सहाय ने बताया कि वादी ने मुख्य रूप से चार बिंदुओं को उठाया था, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रावधानों से अलग हटकर चुनाव कराने, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2014 के 11 फरवरी 2015 को न मानकर 22 अक्टूबर 2014 को मानने, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नप उपाध्यक्ष पर लगाये गये आरोपों की स्वयं जांच करने के बजाय कमेटी द्वारा जांच कराने और नप उपाध्यक्ष पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं होने का मामला शामिल है.
इधर प्रतिवादी विजेंद्र यादव के अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि गिरिडीह नप उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कराये गये चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी गयी है. ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक न ही मतगणना की जा सकती है और न ही चुनावी परिणाम की घोषणा हो सकती है. उन्होंने कहा कि काउंटर एफिडेविट करने का आदेश प्राप्त हुआ है. हाइकोर्ट में उनके द्वारा भी काउंटर एफिडेविट फाइल किया जायेगा.