दहेज हत्याकांड में तीन दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Mar 2016 8:08 AM
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संदेह के लाभ में दो बरी, तीन की सजा पर सुनवाई आज गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय एके गुप्ता की अदालत ने दहेज हत्या कांड में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी. मामला जमुआ थानांतर्गत नवडीहा ओपी के हाड़ोडीह गांव की है. सूचक शनिचर […]
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संदेह के लाभ में दो बरी, तीन की सजा पर सुनवाई आज
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय एके गुप्ता की अदालत ने दहेज हत्या कांड में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी. मामला जमुआ थानांतर्गत नवडीहा ओपी के हाड़ोडीह गांव की है. सूचक शनिचर महतो ने जमुआ थाना में 13.12.2004 को एक मामला दर्ज कराया था.
सूचक को किया कमरे में बंद : दर्ज मामले के अनुसार दहेज के लिए ससुरालवालों ने उसकी बेटी अंजनी की हत्या कर दी. ससुराल वालों ने उसे खबर दी कि उसकी बेटी बीमार है. बेटी को देखने ससुराल पहुंचा तो उसके समधी ने बताया कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो गयी है. समधी ने यह भी धमकी दी कि थाना में शिकायत दर्ज कराने पर उसे जान से मार दिया जायेगा और घर के ही एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया. ससुराल वालों ने बेटी के शव को जबरन जला भी दिया और रात करीब बारह बजे उसे छोड़ दिया.
1999 में हुई थी शादी : जमुआ थानांतर्गत करहाडीह निवासी सूचक शनिचर महतो के पुलिस को दिये बयान के अनुसार उसने अपनी बेटी अंजनी की शादी वर्ष 1999 में संतोषी महतो के साथ की थी. शादी के बाद मायके से 20 हजार रुपये दहेज लाने के लिए ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे. सूचक के बयान पर जमुआ थाना में कांड संख्या 2005/14 व भादवि की धारा 498ए, 304बी/34, 302/34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया.
दो को मिला संदेह का लाभ : सत्रवाद संख्या 302/34 व 201/34 में अदालत ने हुरो महतो, रामधन महतो व बद्री महतो को दोषी पाया. संतोषी महतो व चिंतवा देवी को धारा 302/34 व 201/34 में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पीके श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद व प्रीतपाल सिंह ने बहस की.
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