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हत्या के मामले में दो दोषी करार
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम एसके सिंह की अदालत ने हत्या में मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत तुकतुको गांव का है. 11.05.2004 को तुकतुको गांव में भूमि विवाद में त्रिवेणी पांडेय की हत्या कर दी गयी थी. […]
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम एसके सिंह की अदालत ने हत्या में मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत तुकतुको गांव का है.
11.05.2004 को तुकतुको गांव में भूमि विवाद में त्रिवेणी पांडेय की हत्या कर दी गयी थी. सूचक प्रमिला देवी पति त्रिवेणी पांडेय के बयान पर बगोदर थाना में कांड संख्या 105/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्रमिला ने कहा था कि उस रात परिवार के सभी लोग आंगन में सोए थे.
रात करीब एक बजे पांच-सात आदमी आये और चाकू मारकर उसके पति त्रिवेणी पांडेय की हत्या कर दी. बेटी पूनम कुमारी (14 वर्ष) व गुंजन कुमारी (4 वर्ष) को भी चाकू से घायल कर दिया. प्रमिला के अनुसार उसके पति ने जयनारायण सिंह से एक जमीन खरीदी थी. कुछ दिनों बाद उक्त जमीन स्थानीय सरपंच को बेच दी. इससे अशोक सिंह पिता जयनारायण सिंह बौखलाए हुए थे.
अशोक सिंह ने कारू सिंह पिता भीम सिंह के सहयोग से उसके पति की हत्या कर दी. बगोदर थाना में भादवि की धारा 341, 342, 324, 452, 380, 307 व 302 के तहत दर्ज मामले में अशोक सिंह, कारू सिंह समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया गया. पुलिस ने 16.12.2004 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था. अदालत ने अशोक सिंह व कारू सिंह को दोषी पाया. अभियोजन पक्ष की ओर से लुकस मरांडी व बचाव पक्ष की ओर से भरतनाथ सिंह ने बहस की.
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