अपहरण कांड में चार दोषी करार

Updated:
विज्ञापन

गिरिडीह. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर टू अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने अपहरण कांड में चार लोगों को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. मामला बगोदर का है. 12.09.2011 को बगोदर निवासी सूचक प्रदीप कुमार के आवेदन पर बगोदर थाना में भादवि की धारा 363, 364, […]

विज्ञापन
गिरिडीह. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर टू अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने अपहरण कांड में चार लोगों को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. मामला बगोदर का है. 12.09.2011 को बगोदर निवासी सूचक प्रदीप कुमार के आवेदन पर बगोदर थाना में भादवि की धारा 363, 364, 364ए/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
श्री कुमार ने कहा था कि 12 सितंबर 2011 को अपराह्न करीब ढाई बजे जब उनका बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था, तब डोमचांच निवासी चंदन कुमार, विकास कुमार, पंकज कुमार व राजू कांदू ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपी उसे दोंदलो जंगल ले गये और वहीं से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी. सत्रवाद संख्या 218/12 में अदालत ने चारों को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष से आरबी राय व अधिवक्ता संजय मोदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंकरलाल खेतान व कुंदन सिंह ने बहस की.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola