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दुष्कर्म मामले में दोषी करार, फैसला आज

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी. मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत लक्ष्मणटुंडा का है. घटना 19 सितंबर 2012 को घटी थी. मामले में टेकलाल साव (पिता जगदीश साव) […]

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी. मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत लक्ष्मणटुंडा का है.
घटना 19 सितंबर 2012 को घटी थी. मामले में टेकलाल साव (पिता जगदीश साव) के खिलाफ निमियाघाट थाना में कांड संख्या 91/12 भादवि की धारा 376 व 448 के तहत मामला दर्ज हुआ. सत्रवाद संख्या 70/13 में अदालत ने टेकलाल साव को दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार दास व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तबारक अली अंसारी ने बहस की.

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