दुष्कर्म मामले में दोषी करार, फैसला आज

Updated:
विज्ञापन

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी. मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत लक्ष्मणटुंडा का है. घटना 19 सितंबर 2012 को घटी थी. मामले में टेकलाल साव (पिता जगदीश साव) […]

विज्ञापन
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी. मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत लक्ष्मणटुंडा का है.
घटना 19 सितंबर 2012 को घटी थी. मामले में टेकलाल साव (पिता जगदीश साव) के खिलाफ निमियाघाट थाना में कांड संख्या 91/12 भादवि की धारा 376 व 448 के तहत मामला दर्ज हुआ. सत्रवाद संख्या 70/13 में अदालत ने टेकलाल साव को दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार दास व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तबारक अली अंसारी ने बहस की.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola