दंपती को आजीवन कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
गुलाब मंडल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला गिरिडीह : हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत लखारी का है. 26 जून 2010 को लखारी निवासी गुलाब मंडल की हत्या कर […]
विज्ञापन
गुलाब मंडल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
गिरिडीह : हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत लखारी का है. 26 जून 2010 को लखारी निवासी गुलाब मंडल की हत्या कर दी गयी थी. मृतक की पत्नी रेणु देवी के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में भादवि की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
रेणु ने पप्पू दास (पिता स्व. एतवारी दास) एवं मकसूदन गुप्ता (पिता नामालूम ग्राम लखारी) को नामजद अभियुक्त बनाया था. आवेदन में रेणु ने कहा कि था 26 जून 2010 की सुबह करीब 11 बजे उसकामंझला देवर मनोज मंडल घर पहुंचा और पूछा कि भैया कहां हैं. तब मैंने बताया कि पप्पू दास एवं मकसूदन गुप्ता उन्हें साथ ले गये हैं. इसके बाद वह अपने देवर मनोज तथा बेटा पंकज मंडल के साथ ईंट भट्ठा की ओर जाने लगी.
भट्ठा से सौ गज की दूरी पर देखा कि उसके पति गुलाब को पप्पू दास चाकू से घोंप रहा है और मकसूदन तथा सोमर दास (पिता विसपत दास) एवं पप्पू की पत्नी बंधनी देवी ईंट-पत्थर से उसे मार रहे हैं. हमलोगों ने हल्ला किया तो वे लोग ईंट-पत्थर लेकर उन पर जानलेवा हमला करने दौड़े. इसके बाद वे लोग जान बचाकर वहां से भागे और मुफस्सिल थाना को इसकी सूचना दी.
रेणु ने कहा कि उसके पति गुलाब मंडल का पप्पू दास के साथ ईंट के व्यवसाय में साङोदारी थी. पप्पू के पास 30 हजार रुपये बकाया निकल रहा था और इसे मांगने पर उसके पति की हत्या कर दी गयी. सत्रवाद संख्या 375/2010 में अदालत ने पप्पू दास और बंधनी देवी को दोषी पाया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रवींद्र प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता पारसनाथ साव ने बहस की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










