गिरिडीह. दहेज हत्याकांड के एक मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने सरिया थाना अंतर्गत चिचाकी निवासी बिला देवी की दहेज को लेकर की गयी हत्या मामले में उसके सास-ससुर को सजा सुनायी है. मामला 19.08.2012 का है. बता दें कि मृतक के पिता विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत उरगी निवासी बिल्टू महतो के आवेदन पर बगोदर थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. बिल्टू महतो का कहना था कि दहेज में 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल नहीं दिये जाने के कारण उसकी बेटी बिला देवी की हत्या ससुराल वालों ने पीट-पीटकर व गर्दन दबाकर कर दी. इस संबंध में बगोदर थाना कांड संख्या 238/12 भादवि की धारा 304/बी के तहत चिंतामन महतो, टहल महतो, चंदवा देवी व रूकवा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. अदालत ने टहल महतो व रूकवा देवी को दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष की सजा सुनायी. जबकि पूर्व में ही अदालत ने मृतक की ननद चंदवा देवी को रिहा कर दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदीप कुमार दास व बचाव पक्ष की ओर से ज्योतिष कुमार सिन्हा ने बहस की.
दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा
गिरिडीह. दहेज हत्याकांड के एक मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने सरिया थाना अंतर्गत चिचाकी निवासी बिला देवी की दहेज को लेकर की गयी हत्या मामले में उसके सास-ससुर को सजा सुनायी है. मामला 19.08.2012 का है. […]
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