गिरिडीह. हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गयी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता नंबर दो की अदालत ने शुक्रवार को ताराटांड़ थानांतर्गत नावाटांड़ में मंजूर अंसारी की हत्या के आरोप में इसलाम मियां, कादिर मियां, नासीर मियां व मुख्तार मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सभी को पांच-पांच हजार का जुर्माना भी किया है. एक की हत्या, सात जख्मी : बताया जाता है कि 05.09.2011 की सुबह ताराटांड़ थानांतर्गत नावाटांड़ में जमीन विवाद को लेकर मंजूर अंसारी की हत्या कर दी गयी थी तथा मकबूल मियां, शमसुद्दीन मियां, कमरूद्दीन मियां, यासीन मियां, कासिम मियां, अब्बास मियां, राजू मियां को जख्मी कर दिया गया था. सत्रवाद संख्या 6/12 व ताराटांड़ थाना कांड संख्या 30/11 में सूचक मकबूल मियां के आवेदन पर चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. इस मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर टू की अदालत ने शुक्रवार को भादवि की धारा 147 में दो वर्ष का साधारण कारावास, धारा 148 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 302/149 में आजीवन कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार जुर्माना, धारा 323/149 में एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 325/149 में सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया. अदालत के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह एवं अजीत कुमार राय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद यादव ने बहस की.
हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास
गिरिडीह. हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गयी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता नंबर दो की अदालत ने शुक्रवार को ताराटांड़ थानांतर्गत नावाटांड़ में मंजूर अंसारी की हत्या के आरोप में इसलाम मियां, कादिर मियां, नासीर मियां व मुख्तार मियां को आजीवन कारावास […]
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