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होल्डिंग टैक्स वृद्धि मामले में है भ्रम : पिंकी केसरी

होल्डिंग टैक्स मामले में नगर परिषद अध्यक्ष ने की प्रेसवार्ता 250 वर्ग फीट के मकान व कृषि भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा गैर कृषि भूमि पर 500 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक टैक्स देना होगा गढ़वा : होल्डिंग टैक्स के मामले में वे जनता के साथ हैं. जनता की भावनाओं का वे आदर करती हैं. […]

होल्डिंग टैक्स मामले में नगर परिषद अध्यक्ष ने की प्रेसवार्ता
250 वर्ग फीट के मकान व कृषि भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
गैर कृषि भूमि पर 500 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक टैक्स देना होगा
गढ़वा : होल्डिंग टैक्स के मामले में वे जनता के साथ हैं. जनता की भावनाओं का वे आदर करती हैं. टैक्स लेने का निर्णय उनका नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार का है और यह पूरे राज्य में लिया जा रहा है़ लेकिन कुछ लोग बिना जानकारी लिए इसका ठीकरा नगर परिषद पर फोड़ रहे हैं. उक्त बातें नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कही़ उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स मामले में विचार गोष्ठी में आयी.
बातें वह सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगी़ श्रीमती केसरी ने कहा कि विचार गोष्ठी में कई लोग नगर परिषद के प्रति अमार्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे़, जो लोकतंत्र में कहीं से भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग उनका नहीं बोलने का नाजायज फायदा न उठायें, जवाब देना उन्हें भी आता है़ उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा है, उसे लेकर वह खुद गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही टाउन हॉल व बस स्टैंड में अधूरा काम पूरा किया जायेगा़ कुछ लोग इसे बंद करवाकर मीडिया में वाहवाही लूट रहे हैं. नगर परिषद द्वारा विकास की गति को तेज किया गया है़ क्षेत्र में 1051 आवास में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है़ कौशल विकास केंद्र, रैनबसेरा, 10 सीटर 24-24 लाख की लागत से बननेवाला सामुदायिक शौचालय, प्रत्येक अनुसार में राशि के अनुसार पीसीसी सड़क, प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच कंबल का वितरण, टैंकर से पानी की आपूर्ति, 892 छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण देने का काम नगर परिषद द्वारा किया गया है़
उन्होंने कहा कि कुछ चुनाव लड़नेवाले लोग सिर्फ सीजन में आकर लोगों को बहकाने का काम करते हैं. बाकी दिन जनता के दुख, दर्द व समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता़ उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनका 20 लाख का पक्का का मकान है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए, नहीं देने पर विरोध कर रहे हैं. इसके बावजूद वे नगर परिषद क्षेत्र की बुद्धिजीवियों से अपील करती हैं कि वे उनके साथ बैठकर समस्याओं पर चर्चा करें और इसके निदान की राय दें. श्रीमती केसरी ने होल्डिंग टैक्स के स्लैब को विस्तार से जारी करते हुए कहा कि उनकी समझ में 20 वर्ष में टैक्स की राशि दुगुनी हुई है़ जबकि कुछ लोग 10 गुनी राशि बढ़ने की बात कह कर अफवाह फैला रहे हैं. प्रेसवार्ता में कार्यपालक पदाधिकारी खागो यादव, सिटी मैनेजर मो नजीबुल्लाह, मो मुर्तुजा, संजीत साहू, वार्ड पार्षद अमरदीप बैठा, संजय ठाकुर, महेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोग उपस्थित थे़
कृषि योग्य भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा : श्रीमती केसरी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा़ जबकि इस क्षेत्र में पड़नेवाले गैर कृषि भूमि ( खाली भूमि) पर 500 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक टैक्स लगाने का प्रावधान नगर विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है़ साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में 250 वर्ग फीट वाले मकान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा़
होल्डिंग टैक्स का जो दर निर्धारित किया गया है : पिंकी केसरी ने कहा कि होल्डिंग टैक्स के लिये जो दर निर्धारित किया गया है, उसे तीन स्लैब में बांटा गया है़ पहला स्लैब में मुख्य सड़क जिसकी चौड़ाई 40 फीट से ज्यादा हो, उसके किनारे के मकान पर 1120 रूपये प्रति हजार वर्गफीट, अर्द्धपक्का मकान 448 रूपये प्रति हजार वर्गफीट एवं कच्च के मकान पर 224 रूपया प्रति हजार वर्ग फीट वार्षिक टैक्स लगेगा़ इसी तरह दूसरे स्लैब में जिस सड़क की चौड़ाई 20 एवं 40 फीट के बीच हो उसके आसपास पक्का मकान के लिये 896 रूपया प्रति हजार वर्गफीट, अर्द्धपक्का मकान के लिये364 रूपये प्रति हजार वर्गफीट तथा कच्चा मकान के लिये 182 रूपये प्रति हजार वर्गफीट तथा तीसरे स्लैब में जिस सड़क की चौड़ाई 20 फीट से कम हो,उस क्षेत्र में पक्का मकान के लिये 672 रूपया प्रति हजार वर्गफीट, अर्द्धपक्का मकान के लिये 266 रूपया प्रति हजार वर्गफीट एवं कच्चा मकान के लिये 126 रूपया प्रति हजार वर्गफीट की दर से निर्धारित किया गया है़

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