13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

महिला समेत तीन को सात वर्ष की सजा

गढ़वा : जिला जज प्रथम जीके दुबे की अदालत में शुक्रवार को डायन का आरोप लगाकर जान लेवा हमला करने के आरोपी मेराल थाना अंतर्गत देवनागा गांव निवासी विनोद चौधरी, चंद्रमणिया देवी एवं मनदीश चौधरी को सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 3500 रुपये आर्थक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है़ विदित हो कि मेराल थाना […]

गढ़वा : जिला जज प्रथम जीके दुबे की अदालत में शुक्रवार को डायन का आरोप लगाकर जान लेवा हमला करने के आरोपी मेराल थाना अंतर्गत देवनागा गांव निवासी विनोद चौधरी, चंद्रमणिया देवी एवं मनदीश चौधरी को सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 3500 रुपये आर्थक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है़
विदित हो कि मेराल थाना के देवगाना निवासी सूचिका परवतिया देवी को 26 अगस्त 2008 को आरोपियों ने डायन कहकर गाली-गलौज की थी. सूचिका के पति कुलदीप चौधरी ने उक्त लोगों को गाली-गलौज करने से मना किया़ इस पर उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की. इस आशय की सूचना मेराल थाना कांड संख्या 104/08 में दर्ज करायी गयी थी़ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेराल थाना पुलिस के द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया था़ इसमें न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया़
जिसमें साक्षियों का साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर भादवि की धारा 323, 307, 447 तथा 3/4 डायन बिसाही अधिनियम में दोषी करार देते हुये उक्त सजा सुनायी गयी है़ अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अलख निरंजन तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक तिवारी ने पैरवी की़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें