समय से निबटायें सारे आवेदन : चंद्रभूषण
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Sep 2016 6:58 AM (IST)
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झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 पर कार्यशाला का आयोजन गढ़वा : झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत गढ़वा जिले के मामलों को समय सीमा में निबटाने को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी. समाहरणालय स्थिति जिला परिषद के प्रशिक्षण भवन में आयोजित कार्यशाला में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा […]
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झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 पर कार्यशाला का आयोजन
गढ़वा : झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत गढ़वा जिले के मामलों को समय सीमा में निबटाने को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी. समाहरणालय स्थिति जिला परिषद के प्रशिक्षण भवन में आयोजित कार्यशाला में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने जिले भर के विभागों के वरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून के तहत लोगों द्वारा दिये गये आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निबटाना है़
सभी सेवाओं के लिए अलग-अलग समय सरकार की ओर से निर्धारित किये गये हैं. ऐसा नहीं करनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान है़
साथ ही दोषी अधिकारियों पर दंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है़ इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों द्वारा दिये गये आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उसे समय पर निबटायें.
सरकार की यह सोच है कि आम लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाये़ उन्होंने कहा कि अभी तक गढ़वा जिले की स्थिति ऑनलाइन मामलों के निष्पादन में झारखंड राज्य में सबसे बेहतर है़
गढ़वा जिला के 91 प्रतिशत मामले समय सीमा के अंदर निबटाये गये हैं. उप सचिव श्री प्रसाद ने मुख्य रूप से जाति, आय, मृत्यु, निवास आदि प्रमाण पत्रों सहित पेंशन संबंधित मामलों का निष्पादन 15 दिन के अंदर करना है़ इसके अलावा भी 176 अन्य सेवाओं को इसमें शामिल करना है़ इस अवसर पर उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा, उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद, अपर समाहर्ता जुल्फीकार अली, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे़
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