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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम कमल नयन की अदालत में अपने जीजा के हत्या के आरोपी भंडरिया थाना के गोठानी निवासी शीलानंद तिर्की को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी है. समाचार के अनुसार पिछले 22 अक्तूबर 2006 को शाम में शोर सुनने के बाद सुचिता बाड़ा […]

गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम कमल नयन की अदालत में अपने जीजा के हत्या के आरोपी भंडरिया थाना के गोठानी निवासी शीलानंद तिर्की को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी है.

समाचार के अनुसार पिछले 22 अक्तूबर 2006 को शाम में शोर सुनने के बाद सुचिता बाड़ा जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका भाई शीलानंद तिर्की उसे पीट रहा था तथा उसी जगह उसका छोटा भाई खड़ा था. कुछ देर बाद अन्य ग्रामीण भी जब वहां पहुंचे, तो वे दोनों भाग गये. बुरी तरह से पिटाई के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.

घटना के कारण के संबंध में बताया गया कि गोठानी निवासी छोटू तिर्की से शीलानंद तिर्की का झगड़ा होने पर मृतक पीटरशील कुजूर ने अपने जीजा को विवाद सुलझाने के लिए उसके घर गया था. विवाद होने के कारण सूचक सुचिता बाड़ा के पति पीटरशील कुजूर की हत्या की गयी. न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील चंद श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पेतरूष मिंज ने पैरवी की.

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