गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम मायाशंकर राय की अदालत में चिनिया निवासी मोजीबुल्लाह अंसारी को भादवि की धारा 3/4 दहेज अत्याचार निवारण अधिनियम तथा दहेज अधिनियम का दोषी पाया गया. समाचार के अनुसार गुमला जिला के राजा कॉलोनी वार्ड तीन निवासी मीरा हमीद ने 6 नवंबर 2011 को गढ़वा थाना कांड संख्या 446/11 में आरोप लगाया गया है कि मोजीबुल्लाह की शादी उसकी पुत्री फरहाजामा के साथ मुसलिम रीति-रिवाज के साथ वर्ष 2007 में हुई थी. दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण केरोसिन छिड़क कर जान मारने की नियत से उसकी पुत्री के शरीर में आग लगा दी थी. बाद में उसकी रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गयी. इस मामले में नौ साक्षियों के बयान कलमबद्ध करने के बाद मोजीबुल्लाह को दोषी पाया गया है. सजा के विंदु पर सुनवाई 20 दिसंबर को की जायेगी.
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दहेज हत्या का दोषी पाया गया
गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम मायाशंकर राय की अदालत में चिनिया निवासी मोजीबुल्लाह अंसारी को भादवि की धारा 3/4 दहेज अत्याचार निवारण अधिनियम तथा दहेज अधिनियम का दोषी पाया गया. समाचार के अनुसार गुमला जिला के राजा कॉलोनी वार्ड तीन निवासी मीरा हमीद ने 6 नवंबर 2011 को गढ़वा थाना कांड संख्या 446/11 में […]
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