गढ़वा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामबाबू गुप्ता की अदालत द्वारा मझिआंव थाना के टहले हिसरा निवासी चुल्हन रजवार, नंदू रजवार एवं बुधनी देवी को हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया गया है. इस मामले में आरोपियों को सजा का फैसला 29 नवंबर को सुनाया जायेगा.
समाचार के अनुसार मझिआंव थाना कांड संख्या 14/08 में सूचक सुकनी देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 27 जनवरी 2008 को उसका पुत्र नागदेव रजवार अपनी पत्नी बुधनी देवी के साथ हिसरा स्थित ससुराल गया था. सोमवार को उसकी पत् ाी बुधनी देवी अकेले वापस आ गयी और बोली कि रविवार को उसके पति ने रात को झगड़ा करके घर से भाग गये हैं.
उसके बाद उसकी सास सुकनी देवी अपने पुत्र कपिल देव रजवार के साथ काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला. नौ फरवरी 2008 को दामाद नामदेव रजवार ने बताया कि नगदेव रजवार का शव टड़हे ढोढ़ा में फेंका हुआ है. इस मामले में अदालत ने छह साक्षियों के बयान कलमबद्ध करने के बाद मृतक की पत्नी बुधनी देवी, ससुर चुल्हन रजवार एवं साला नंदू रजवार को मारपीट कर शव को छिपाने का दोषी पाया.
इस मामले में सजा के विंदु पर 29 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनंत कुमार चौबे एवं बचाव पक्ष की ओर से हरिनारायण धर दूबे ने पैरवी की.