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डायन प्रताड़ना के आरोप में चार को जेल

मङिाआंव(गढ़वा) : मङिाआंव प्रखंड के ओबरा में इंदू देवी नामक महिला को डायन कह कर प्रताड़ित करने, उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सोमवार को कानूनी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इनमें नागेश्वर उरांव, हीरामण उरांव, रामू उरांव व शंकर उरांव शामिल […]

मङिाआंव(गढ़वा) : मङिाआंव प्रखंड के ओबरा में इंदू देवी नामक महिला को डायन कह कर प्रताड़ित करने, उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सोमवार को कानूनी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
इनमें नागेश्वर उरांव, हीरामण उरांव, रामू उरांव व शंकर उरांव शामिल है. गौरतलब है कि डायन बता कर प्रताड़ित किये जाने के भय से इंदू देवी नामक महिला ने अपने पति युगेश्वर उरांव के साथ दो महीने से गांव छोड़ कर गढ़वा प्रखंड के भदुमा स्थित अपने मायके में रह रही थी.
इसी दौरान उसके द्वारा गढ़वा न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था. न्यायालय के निर्देश पर मङिाआंव थाना में इंदु देवी को ओबरा गांव ले जाकर उसके विरोधियों से बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया था. साथ ही विरोधियों को चेतावनी दी थी कि पुन: इंदु को गांव में डायन कह कर किसी तरह का प्रताड़ना देने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रत्नेश्वर शर्मा ने रविवार को ही मङिाआंव थाने में दोनों पक्ष को बुला कर मामले का सुलझाने का प्रयास किया.
लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने रविवार को सख्ती बरती और चार मुख्य आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी (107/14) दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उनके ऊपर भादवि की धारा 145, 148, 149, 323, 279, 504, 506 एवं 3/4 डायन बिसाही अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है. विदित हो कि इस मामले को लेकर पंचायत के मुखिया ने भी पंचायती के माध्यम से मामला सुलझाने का प्रयास किया था. किंतु इंदु देवी के गोतियावाले के व्यवहार के कारण मामला नहीं सुलझ पाया था.

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