गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मायाशंकर राय की अदालत द्वारा सोमवार को नगरऊंटारी थाना कांड संख्या 26/08 में पत्नी के हत्या के आरोपी रबी आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाते हुए कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर छह महीने और सजा भुगतना होगा.
समाचार के अनुसार सात फरवरी 2008 को सूचक मो अली अंसारी ग्राम टंडवा ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि उसकी चचेरी बहन नजमा बीबी की शादी रमना निवासी रबी आलम के साथ हुई थी. घटना से एक माह पूर्व मृतिका ने अपने पति व भाभी को बताया था कि उसका पति उसे खाना व वस्त्र मांगने पर मारपीट करते हैं. मृतिका द्वारा इसके पूर्व भी अपने पिता से पति द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही थी. उसके बाद मृतिका के पिता अब्दुल अंसारी ने अपनी बेटी को अनाज, वस्त्र व नकद रुपये देकर ससुराल भेजा था.
इसी बीच सात फरवरी 2008 को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है. वहां जाने पर मृतिका के पुत्र गोल्डेन आलम ने बताया कि उसके मां व पिता में झगड़ा हुआ था. इस झगड़े में उसके पिता ने मां के साथ मारपीट भी किया था. इससे उसकी मौत हो गयी. इसके बाद उसके पिता घर से भाग गये. इस मामले में 11 साक्षियों का बयान लिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से टीएन उपाध्याय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जीके सिन्हा ने पैरवी की.