नक्सली कृष्णा को साढ़े तीन साल कैद की सजा
Updated at : 14 Feb 2019 3:36 AM (IST)
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गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में बुधवार को उग्रवादी संगठन के सदस्य कृष्णा भुईयां उर्फ देहाती को सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं जान से मारने की नियत से अवैध हथियार से फ़ायर करने के आरोप में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना […]
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गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में बुधवार को उग्रवादी संगठन के सदस्य कृष्णा भुईयां उर्फ देहाती को सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं जान से मारने की नियत से अवैध हथियार से फ़ायर करने के आरोप में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी गयी.
विदित हो कि 17 अप्रैल 2016 को तत्कालीन थाना प्रभारी विमल किंडो को धुरकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि धुरकी थाना अंतर्गत ग्राम परासपानी के घटवरिया बाबा मोड़ पर अन्य साथियों के साथ मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्राप्त हुई थी.
इसके सत्यापन के क्रम में जब श्री किंडो घटना स्थल की घेराबंदी करने पहुंचे तो नक्सलियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इससे बचने के लिए उन्होंने चट्टानों का सहारा लिया़ न्यायालय ने भादवि की धारा 307 में साढ़े तीन साल एवं पांच हजार रुपया तथा धारा 353 में दो वर्ष तथा आर्म्स एक्ट के तहत दो धाराओं में तीन-तीन वर्ष व पांच-पांच हजार रुपये के आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी.
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