जगन्नाथपुर अनुमंडल न्यायालय में हुई सुनवाई

Published at :02 Dec 2016 5:31 AM (IST)
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जगन्नाथपुर अनुमंडल न्यायालय में हुई सुनवाई

पिछड़ी जाति के रामनाथ सामंता ने खुद को अजजा बताया खतियान व पिता की सेवा पुस्तिका की जांच के बाद हुआ खुलासा जगन्नाथपुर : फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कर चुनाव लड़ने वाले गुवा पूर्वी पंचायत के मुखिया रामनाथ सामंता को जगन्नाथपुर एसडीओ सह दंडाधिकारी इश्तियाक अहमद ने गुरुवार को पदमुक्त कर दिया. निर्वाचन आयोग […]

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पिछड़ी जाति के रामनाथ सामंता ने खुद को अजजा बताया

खतियान व पिता की सेवा पुस्तिका की जांच के बाद हुआ खुलासा
जगन्नाथपुर : फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कर चुनाव लड़ने वाले गुवा पूर्वी पंचायत के मुखिया रामनाथ सामंता को जगन्नाथपुर एसडीओ सह दंडाधिकारी इश्तियाक अहमद ने गुरुवार को पदमुक्त कर दिया. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की गयी है. उक्त आदेश की एक प्रति जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है. ज्ञात हो कि 19 दिसंबर 2015 को जगन्नाथपुर अनुमंडल कोर्ट में गुवा निवासी राजेश जोंको ने रामनाथ सामंता के विरुद्ध मुखिया के चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कर चुनाव लड़ने का मामला दर्ज कराया था. इसकी जांच में अनुमंडल अधिकारी सह दंडधिकारी ने आरोप को सही पाया. अर्जी के पक्ष में नुईया गांव निवासी गुरा बोदरा, उमलेन सिरका, सोनाराम पुरती, गणेश बोयपाई आदि ने गवाही दी.
अजजा नहीं पिछड़ी जाति के हैं सामंता. मुखिया चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय सामंता ने अजजा का जाति प्रमाण पत्र जमा किया था. जांच में पता चला कि सामंता के पिता जगन्नाथ सामंता गुवा सेल में कार्यरत हैं. उनकी सेवा पुस्तिका में तमड़िया जाति का दावा किया गया है. वहीं रामनाथ सामंता की पैतृक भूमि के खतियान में तमड़िया जाति अंकित है. वह चक्रधरपुर निवासी है. इसके बाद सत्यापित हो गया कि रामनाथ सामंता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं.
निर्वाची पदाधिकारी भी जांच के घेरे में. नामांकन के बाद निर्वाची पदाधिकारी को मूल प्रमाण पत्र की जांच करनी थी. उसके बाद चुनाव लड़ने की अनुमति देनी थी. सामंता ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा. इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी भी जांच के घेरे में हैं.
पदमुक्त करने का फैसला चुनाव आयोग के विधि सम्मत किया गया है. बर्खास्तगी पत्र तामिल होने के साथ उप मुखिया पर मुखिया का कार्यभार रहेगा. चुनाव आयोग व न्यायालय की बात होने के कारण मौद्रिक प्रभार (फाइनांशियल चार्ज) की जानकारी स्पष्ट नहीं की जा सकती है.
इश्तियाक अहमद, दंडाधिकारी सह एसडीओ जगन्नाथपुर
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