घाटशिला : डुमरिया में वर्ष 2013 में मोटका सोरेन की हत्या कर शव गमछा के सहारे पेड़ से लटकाने के पांच आरोपियों को मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने पांचों को धारा 201 के तहत पांच साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी.
सभी सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मदन दरीपा थे. एपीपी बीजी महंती और संजय सिन्हा थे. इस संबंध में बोमरो के फागू सोरेन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक घटना की सुबह मोटका सोरेन की खोजबीन शुरू की.
ग्रामीणों ने सूचना दी कि छोटा नदी के पास एक पेड़ से एक व्यक्ति का शव गमछा के सहारे लटक रहा. रात होने के कारण वह शव की पहचान नहीं हो सकी. दूसरे दिन शव को देखने गया, तो शव की पहचान अपने पुत्र मोटका सोरेन के रूप की. प्इसी मामले में कोर्ट ने पदुम सोरेन उर्फ मधु सरदार, सालखु सोरेन, ओजन मुर्मू उर्फ अजेन मुर्मू, आशीष सरदार उर्फ असी सरदार और अजय मुर्मू उर्फ रमेश चंद्र मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.