छेड़खानी व जबरन सिंदूर डालने में सजा
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आदित्यपुर. हथियाडीह के युवती ने किया था केस
छेड़खानी व जबरन सिंदूर डालने में सजा घाटशिला : आदित्यपुर के हथियाडीह गांव की महिला से छेड़खानी व मांग में जबरन सिंदूर डालने के आरोपी ठाकुरा कालिंदी को घाटशिला के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को धारा 354 के तहत सजा सुनायी. आरोपी 20 जून 2015 से जेल […]
घाटशिला : आदित्यपुर के हथियाडीह गांव की महिला से छेड़खानी व मांग में जबरन सिंदूर डालने के आरोपी ठाकुरा कालिंदी को घाटशिला के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को धारा 354 के तहत सजा सुनायी. आरोपी 20 जून 2015 से जेल में बंद था. बुधवार तक उसने जितने दिन जेल में गुजारी उतनी दिन की सजा सुनायी गयी.
मामले में दोषी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जेडी पटेल ने की. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. कोर्ट ने आरोपी को 19 मार्च 2016 को भादवि की धारा 354 के तहत दोषी पाया.इस संबंध में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में महिला ने सी-1/82/2015 के तहत ठाकुरा कालिंदी, हलधर कालिंदी और लेदी कालिंदी के विरुद्ध भादवि की धारा 109, 120 (बी), 420, 354 (ए) और 376 के तहत शिकायतवाद दर्ज कराया था.
दर्ज शिकायतवाद के मुताबिक आदित्यपुर की महिला के साथ ठाकुरा कालिंदी ने शादी के बहाने शारीरिक संबंध स्थापित किया. वह महिला को बार-बार धमकी देता था. एक दिन उसने महिला की मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया. उसने उसे धमकी दी कि वह दूसरी शादी करेगा. यह सुनते ही महिला उसे छोड़ कर चली गयी. गालूडीह थाना में दर्ज शिकायतवाद के आधार पर कांड संख्या 19/15, दिनांक 10 जून 15 के तहत मामला दर्ज हुआ.
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