दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद
घाटशिला : वर्ष 2009 में राखा कॉपर की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी पिथो मुर्मू उर्फ होपने मुर्मू को शनिवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अनादि मित्रा ने की. एपीपी डालू मंडल थे. इस संबंध में लड़की के बयान पर थाना में कांड संख्या 12/09, दिनांक 3 मार्च 2009, भादवि की धारा 376 के तहत मामला दर्ज हुआ था.