घाटशिला : बहू को जलाकर हत्या मामले में घाटशिला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत ने बुधवार को पति देवदास माइती और सास रुकमणि माइती को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोइदुल हक और सुरेश कुमार प्रसाद ने की. वहीं एपीपी डालू मंडल थे. वर्ष 2014 में बहरागोड़ा के बाघराचुड़ा गांव की नंदनी माइती की जला कर हत्या कर दी गयी थी.
इस संबंध में नंदनी माइती के बयान पर बहरागोड़ा थाना में कांड संख्या 43/2014, दिनांक 16 अप्रैल 14, भादवि की धारा 498 (ए), 341, 323, 504, 506, 34 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. अधिवक्ता मोइदुल हक ने बताया कि कोर्ट ने भादवि की धारा 304 (बी) में पति देवदास माइती और सास रूकमनी माइती को दोषी पाया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 16 मार्च मुकर्रर की थी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक देवदास माइती के साथ नंदनी की शादी चार वर्ष पूर्व हुई थी. पति हमेशा उसके साथ मारपीट करता था. 14 अप्रैल 14 को वह ससुराल आयी तो उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जला कर मार देने का प्रयास किया गया. इलाज के लिए अस्पताल जाते समय उसने दम तोड़ दिया.