घाटशिला : अपनी जीवनभर की कमाई अपर्णा भविष्य एग्रो इंडिया लिमिटेड में जमा करने के बाद राशि नहीं वापस करने का दो शिकायतवाद घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में किया गया है. इसमें निदेशक अजीत कुमार शील समेत पांच को आरोपी बनाया गया है. शिकायतवाद संख्या सी-1/ 79 /2016 सुभाष बागती ने दर्ज कराया है. इसमें राखा माइंस के सूरज नारायण दुबे, सुनील कुमार भकत, महावीर भकत, एजेंट नंदी कालिंदी और कोलकाता कॉरपोरेट कार्यालय के निदेशक अजीत कुमार शील को आरोपी बनाया गया है.
इनके विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 120 (बी) और 34 के तहत शिकायतवाद दर्ज हुआ है.सुभाष बागती ने राखा कॉपर से सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख रुपये कंपनी में जमा किये. समय पूरा होने पर उन्हें राशि नहीं लौटायी जा रही है. दूसरा शिकायतवाद संख्या सी-1/80/2016 राखा कॉपर के मनोहर सिंह ने दर्ज कराया है. इसमें कहा गया है कि अपर्णा भविष्य एग्रो इंडिया लिमिटेड में उन्होंने 5 लाख रुपये जमा किये. अब राशि वापस नहीं की जा रही है. निदेशक समेत पांच आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 120 (बी) और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है.