जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया फैसला

Published at :11 Mar 2016 6:01 AM (IST)
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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया फैसला

मृतका के बयान पर दर्ज किया गया था मामला दहेज में बाइक नहीं देने पर जलाकर मारने का मामला पति समेत चार पर दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी घाटशिला : श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र के केरूकोचा गांव की मामनी घोष के बयान पर पश्चिम बंगाल के विश्वजीत घोष, खगेंद्र नाथ घोष, अनिता घोष और अभिजीत घोष के […]

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मृतका के बयान पर दर्ज किया गया था मामला

दहेज में बाइक नहीं देने पर जलाकर मारने का मामला
पति समेत चार पर दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी
घाटशिला : श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र के केरूकोचा गांव की मामनी घोष के बयान पर पश्चिम बंगाल के विश्वजीत घोष, खगेंद्र नाथ घोष, अनिता घोष और अभिजीत घोष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज किया गया है. मामनी की शादी विश्वजीत घोष से हुई. शादी में लड़की के पिता ने दहेज में सोने और चांदी के आभूषण, टीवी समेत 1 लाख 50 हजार का सामान दिया था. शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
इसे लेकर जनवरी 2015 में पंचायती हुई, लेकिन आरोपी पंचायत की बात नहीं माने. इस संबंध में मामनी के बयान पर कांड संख्या 5/2016, दिनांक 9 मार्च 16, भादवि की धारा 498 (ए), 325, 406 और 34 तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है.
अज्ञात टेंपो चालक पर मामला दर्ज. घाटशिला. चाकुलिया थानांतर्गत भुरसानी गांव के कांदन सोरेन ने अज्ञात टेंपो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. ज्ञात हो कि बुधवार को अज्ञात टेंपो के धक्के से सुनाराम सोरेन उर्फ गणेश की मौत हुई थी. धारा 279 व 304 (ए) के तहत केस दर्ज है.
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