महुलिया के मुखिया पर प्राथमिकी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Jan 2016 7:47 AM (IST)
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गालूडीह : एक जनवरी को गालूडीह उपद्रव कांड में महुलिया पंचायत के मुखिया सुभाष सिंह और उलदा पंचायत के पूर्व मुखिया वकील हेंब्रम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इससे पंचायत प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों में रोष है. सुभाष और वकील ने बताया कि इस मसले पर जल्द ही गालूडीह में प्रखंड के […]
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गालूडीह : एक जनवरी को गालूडीह उपद्रव कांड में महुलिया पंचायत के मुखिया सुभाष सिंह और उलदा पंचायत के पूर्व मुखिया वकील हेंब्रम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इससे पंचायत प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों में रोष है. सुभाष और वकील ने बताया कि इस मसले पर जल्द ही गालूडीह में प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति बनायी जायेगी.
उपद्रव कांड में विक्रम साह के बयान पर कांड संख्या 2/16,भादवि की धारा 448, 323, 341, 427, 34 के तहत महुलिया पंचायत के मुखिया सुभाष सिंह, उलदा के पूर्व मुखिया वकील हेंब्रम, आजादबस्ती के अनिल गोप और सागर भकत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
सुभाष सिंह ने कहा कि घटना के दिन मैं कांग्रेस नेता मानस दास और अन्य एक युवक के साथ आजादबस्ती के ग्रामीणों के बुलावे पर मुखिया की हैसियत से मामले को शांत कराने के उद्देश्य से गया था. वहां पहुंचा, तो हंगामा करने वालों ने मानस दास की पिटाई कर दी और मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दी और भगा दिया. फिर मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाना कहां तक न्याय संगत है. प्रशासन बताये मुखिया को क्या करना चाहिए.
क्या गांव में कहीं अशांति हो, तो मुखिया ना जाये. वहीं वकील हेंब्रम ने कहा कि उपद्रव की घटना से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है. मैं उस वक्त अपने गांव देवली में था, फिर भी मेरे नाम पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. पंचायत प्रतिनिधि इस मसले को लेकर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे.
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