घाटशिला : पिस्तौल की नोक पर बैल व्यवसायियों से 1 लाख 2 हजार रुपये लूट के आरोपी अफजल हुसैन उर्फ विक्की की जमानत याचिका गुरुवार को घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वाल्टर भेंगरा की अदालत ने नामंजूर कर दी. इस संबंध में धालभूमगढ़ के जुगीशोल निवासी शेख जाहिनुद्दीन के बयान पर गुड़ाबांदा थाना में दिनांक 26 अप्रैल 2014, भादवि की धारा 395 और 397 के तहत 10 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.
प्राथमिकी के मुताबिक 26 अप्रैल 2014 की शाम 6.30 बजे टाटा मैजिक आइआरआइएस वाहन (जेएच 05 एक्यू/459)2 से अपने गांव के शेख फहीम, शेख इशाक, शेख नइमुद्दीन, ताहिर अली, शेख मुस्तकीम उर्फ गाजी और शमशुल तथा दलकी के शेख नाजिरउद्दीन के साथ ओड़िशा के झाड़पोखरिया हटिया में जानवर खरीदने चले थे.
चालक महुलीशोल का शेख अजहरुद्दीन उर्फ अंजू था. हवाई पट्टी होते हुए महुलीशोल और बिहिंदा होते हुए मुढ़ाकाठरा के आगे 7.30 बजे पहुंचे. उसी समय भूरे रंग की कार ओवर टेक करते हुए आयी. कार से सात अपराधी उतरे. पिस्तौल का भय दिखा कर 1 लाख 2 हजार छीन लिया.
गमछा में बांध कर कैनाल के नीचे लुढका दिया. कार के साथ एक मोटर साइकिल पर तीन अपराधी थे. दो लोग मुंह पर गमछा लपेटे हुए थे. सभी व्यवसायियों फहीम से 25 हजार, शेख नइमुद्दीन से 90 हजार, शेख गाजी से 24 हजार, शेख नाजिरउद्दीन से 90 हजार और चालक से 500 व मोबाइल छीन लिया. छीनने के बाद कार की चाबी ली. सभी को हाथ पीछे से बांध कर कैनाल में ढकेल दिया.