घाटशिला : वर्ष 2007 में बड़शोल के पनखीशोल में विवाहिता के साथ बलात्कार करने के आरोपी को सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 बरुण कुमार मिश्र की अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत तीन साल और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर बड़शोल (बहरागोड़ा) थाना में कांड संख्या 75/2007, दिनांक 10 सितंबर 07, भादवि की धारा 376 और एससी/एसटी एक्ट के तहत स्वप्न मंडल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पांच सितंबर को वह अपने घर में अकेली थी. उसका पति काम करने के लिए बाहर गया था. इसी बीच स्वप्न मंडल उसके घर में प्रवेश किया और उसके साथ बलात्कार किया. जब वह घर से जा रहा था, तो उसका पति आ गया. उसने बांस की छड़ी से मार कर पकड़ना चाहा, वह भाग गया. रात में ढूंढ़ने के लिए उसके घर गया, तो वह घर में नहीं मिला. इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी गयी. दूसरे दिन पंचायत बुलायी गयी, परंतु वह पंचायत में अपना जुर्म नहीं कबूला. इस कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता एसपी महतो ने की. एपीपी बीजी महंती हैं.