28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नक्सली राखो, शोभा और काजल बरी

घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला घाटशिला : वर्ष 2008 में गुड़ाबांदा के मुचरीशोल में नक्सलियों द्वारा बंदूक के कूंदा, डंडा और कुल्हाड़ी से मार कर सोकेन मुर्मू की हत्या मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने […]

घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

घाटशिला : वर्ष 2008 में गुड़ाबांदा के मुचरीशोल में नक्सलियों द्वारा बंदूक के कूंदा, डंडा और कुल्हाड़ी से मार कर सोकेन मुर्मू की हत्या मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने तीन आरोपियों राखो हरि रूहिदास, शोभा मुंडा और काजल प्रमाणिक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की अधिवक्ता दिप्ती सिंह थीं. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे.
इस संबंध में दुलाराम हेंब्रम के बयान पर थाना में जियान के कान्हू मुंडा, पुटु मुंडा, शंकर मुंडा, सुकरा मुंडा, काना मुंडा, जानेघुटू के अर्जुन सोरेन, करण हांसदा, राजा सेरालडीह, नीमडुंगरी के आकाश, कमल, सबिता, सनातन, सोबन, राकेश, रमेश, थेरपा मुंडा, सलमा, सोनिया, सुनीता, भारती समेत 40/45 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी के मुताबिक 23 मई की रात 12.30 बजे कुछ सशस्त्र लोग हरे रंग की वर्दी में दरवाजा को धक्का देकर खोलते हुए घर में घुस गये. अंदर सो रहे सोकेन मुर्मू का हाथ बांध दिया. उसे और उसके छोटे भाई अना मुर्मू को हाथ बांध दिया. घर में एक महिला और चार नक्सली थे. इस दौरान सोकेन को बंदूक के कूंदा, डंडा से मारपीट की. जाते समय कुल्हाड़ी से कई बार प्रहार किया. इससे उसकी मौत हो गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें