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आर्म्स एक्ट के आरोपी की अपील मंजूर

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के आरोपी सुखदेव सोरेन की अपील मंजूर कर ली. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगन्नाथ भकत थे. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी धनंजय कुमार श्रीवास्तव के बयान पर थाना में कांड संख्या […]

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के आरोपी सुखदेव सोरेन की अपील मंजूर कर ली. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगन्नाथ भकत थे. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी धनंजय कुमार श्रीवास्तव के बयान पर थाना में कांड संख्या 6/09, दिनांक 11 जनवरी 2008, आर्म्स एक्ट के आरोपी 25 (1-बी) ए,26,35 के तहत मामला दर्ज हुआ था. मामले में सुखदेव सोरेन और गुरुचरण किस्कू उर्फ मार्शल के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

कोर्ट में सुखदेव सोरेन की अपील दाखिल की गयी थी. विदित हो कि घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने 12 दिसंबर-17 को आरोपी सुखदेव सोरेन को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं 26 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी की अपील मंजूर कर ली.

दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 11 जनवरी-08 को माओवादियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान पुनगोड़ा के माझी टोला से आरोपी के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया था. छापामारी अभियान में विजय सिंह, मऊभंडार ओपी प्रभारी, रामाशीष पासवान, आरके चौधरी समेत पुलिस कर्मी शामिल थे.

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