कोर्ट ने आरोपी को 167 (2) का लाभ दिया
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62 दिनों में दाखिल की चार्जशीट आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत
कोर्ट ने आरोपी को 167 (2) का लाभ दिया तीन साल की सजा के आरोपी की चार्जशीट 60 दिनों में दाखिल करनी होती है घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वाल्टर भेंगरा की अदालत ने 14 दिसंबर को आरोपी दिकू हांसदा की जमानत याचिका 167 (2) का लाभ देते हुए मंजूर कर ली. […]
तीन साल की सजा के आरोपी की चार्जशीट 60 दिनों में दाखिल करनी होती है
घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वाल्टर भेंगरा की अदालत ने 14 दिसंबर को आरोपी दिकू हांसदा की जमानत याचिका 167 (2) का लाभ देते हुए मंजूर कर ली. इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट समर्पित नहीं किया. इसके कारण आरोपी को 167 (2) का लाभ देते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली. आरोपी के खिलाफ गालूडीह थाना में धारा 323, 341, 354, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है.
मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धनंजय सिंह ने की. विदित हो कि जिन मामलों में आरोपी को तीन साल से कम की सजा हो. उस मामले में अगर आरोपी जेल में रहे और अनुसंधानकर्ता ने 60 दिनों तक कोर्ट में चार्टशीट समर्पित नहीं किया तो उक्त मामले में आरोपी को 167 (2) का लाभ देते हुए कोर्ट जमानत की याचिका मंजूर कर लेती है. इस मामले में कोर्ट को 62 दिनों के बाद चार्जशीट समर्पित किया. जिन मामलों में आरोपी को दस साल की सजा होती है. उक्त मामले में आरोपी को जेल जाने के समय से 90 दिन के भीतर कोर्ट में चार्ज समर्पित करना पड़ता है.
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