विरोध. बंदोबस्त पदाधिकारियों की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ता मंत्री लोइस से मिले, कहा
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बंद कमरे में होता है न्यायिक कार्य, हटायें
विरोध. बंदोबस्त पदाधिकारियों की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ता मंत्री लोइस से मिले, कहा डेढ़ महीने से बंदोबस्त न्यायालय के कार्यों से अलग रखे हुए हैं अधिवक्ता दुमका : दुमका के बंदोबस्त पदाधिकारी और प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा एसपीटी एक्ट के नियमों को दरकिनार कर रैयत विरोधी कार्यशैली की शिकायत कल्याण मंत्री और भू राजस्व मंत्री […]
डेढ़ महीने से बंदोबस्त न्यायालय के कार्यों से अलग रखे हुए हैं अधिवक्ता
दुमका : दुमका के बंदोबस्त पदाधिकारी और प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा एसपीटी एक्ट के नियमों को दरकिनार कर रैयत विरोधी कार्यशैली की शिकायत कल्याण मंत्री और भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी तक पहुंची है. इन पदाधिकारीद्वय द्वारा पूर्व के बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने तथा एसपीटी एक्ट के विपरीत आदेश पारित किये जाने के खिलाफ पिछले डेढ़ माह से बंदोबस्त न्यायालय के कार्यों से दुमका के अधिवक्ता अपने को अलग रखे हुए हैं और कार्य बहिष्कार का आंदोलन चला रहे हैं.
इससे बंदोबस्त न्यायालय का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है. पूरे मामले से अवगत कराने तथा उत्पन्न समस्याओं पर ध्यानाकृष्ट कराने के साथ-साथ दोनों को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड राज्य बार काउंसिल के सदस्य गोपेश्वर प्रसाद झा और जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव राघवेन्द्र नाथ पांडेय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल्याण मंत्री डाॅ लोइस मरांडी से उनके आवास में मिला.
अधिवक्ताओं ने उन्हें आम रैयतों को त्वरित न्याय मिलने में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया तथा समस्याओं से अविलंब निजात दिलाने का आग्रह किया. समस्याओं के निदान की दिशा में त्वरित पहल करते हुए समाज कल्याण मंत्री डाॅ मरांडी ने मौके पर ही दूरभाष से संबंधित विभाग के मंत्री अमर बाउरी से बात कर उन्हें दोनों अधिकारियों के कारण लोगों को त्वरित न्याय मिलने में हो रही परेशानी से अवगत कराया. श्री बाउरी ने उत्पन्न समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया. प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत के क्रम में मंत्री को बताया कि पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जारी आदेश की अवहेलना की जाती है तथा सेटलमेंट नियम के विपरीत कार्य किया जाता है.
दोनो बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बंद कमरे में कार्य करने की भी शिकायत की गयी. अधिवक्ताओं ने मंत्री से बंदोवस्त पदाधिकारी द्वारा एसपीटी एक्ट के नियमों के विपरीत कार्य करने एवं पर्चा की अभिप्रमाणित निकालने पर रोक लगाकर संतालपरगना के दूर दराज के इलाकों में रहनेवाले रैयतों को परेशान करने की भी शिकायत की. एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत अपीलीय वादों को कैम्पों में सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के पास बंदोबस्त कैंप में भेज जाने के संबंध में भी जानकारी दी.
मंत्री से मिलनेवाले अधिवक्ता प्रतिनिधियों में जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव सोम नाथ दे के साथ-साथ कार्यकारिणी के सदस्य के अलावे अधिवक्ता मनोज कुमार साह, रविकांत झा, सुनील जायसवाल, रवीन्द्र नाथ सहाय, शिव शंकर पांडेय आदि शामिल थे.
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