बाल विवाह कराने वाले कानूनन अपराधी

दुमका नगर : प्लस टू नेशनल उच्च विद्यालय में मंगलवार को प्राचार्य अनंत लाल खिरहर की अध्यक्षता पहले पढ़ाई फिर विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. उत्तम कुमार दास ने कहा कि बाल विवाह कराने जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या […]
दुमका नगर : प्लस टू नेशनल उच्च विद्यालय में मंगलवार को प्राचार्य अनंत लाल खिरहर की अध्यक्षता पहले पढ़ाई फिर विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. उत्तम कुमार दास ने कहा कि बाल विवाह कराने जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हो वह कानूनन अपराधी है. उन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष के बाद कानूनन होनी चाहिए.
प्राचार्य श्री खिरहर ने कहा कि अभिभावकों को सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही उन्होंने माता पिता की देखभाल करने तथा बड़ों को सम्मान देने की बात कही. कार्यक्रम का संचालन प्रकाश कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन जालेश्वर प्रसाद गुप्ता ने किया.
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